आयकर 2025-26 – पूरी जानकारी (हिंदी)
वित्त वर्ष 2025-26 में नई और पुरानी टैक्स प्रणाली, स्लैब्स, छूट, अधिभार, टैक्स कैलकुलेशन और टैक्स प्लानिंग टिप्स सरल हिंदी में।
आयकर क्या है?
आयकर वह कर है जो व्यक्ति, HUF, कंपनी या व्यवसाय अपनी आय पर सरकार को देता है। इसका उपयोग सरकार द्वारा विकास, योजनाओं और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए किया जाता है।
- आयकर का समय: 1 अप्रैल – 31 मार्च
- मूल्यांकन वर्ष: अगले वर्ष में आय का मूल्यांकन
टैक्स प्रणाली – नई बनाम पुरानी
नई टैक्स प्रणाली (New Regime – Default)
2025-26 से यह डिफ़ॉल्ट है। इसमें ज्यादातर छूट नहीं हैं। टैक्स दरें कम और गणना आसान है।
पुरानी टैक्स प्रणाली (Old Regime – Optional)
इसमें HRA, LTA, 80C, 80D जैसी छूटें उपलब्ध हैं। निवेशक और उच्च आय वर्ग के लिए यह लाभकारी हो सकती है।
आयकर स्लैब्स 2025-26
नई प्रणाली
| आय (₹) | कर दर |
|---|---|
| 0 – 3,00,000 | 0% |
| 3,00,001 – 7,00,000 | 5% |
| 7,00,001 – 10,00,000 | 10% |
| 10,00,001 – 12,00,000 | 15% |
| 12,00,001 – 15,00,000 | 20% |
| 15,00,001 से ऊपर | 30% |
धारा 87A के तहत ₹7 लाख तक की आय पर छूट मिल सकती है।
पुरानी प्रणाली
| आय (₹) | कर दर |
|---|---|
| 0 – 2,50,000 | 0% |
| 2,50,001 – 5,00,000 | 5% |
| 5,00,001 – 10,00,000 | 20% |
| 10,00,001 से ऊपर | 30% |
₹5 लाख तक की आय पर धारा 87A के तहत छूट मिलती है।
अधिभार और उपकर
- Health & Education Cess: कुल कर पर 4%
- Surcharge (उच्च आय पर): ₹50 लाख – 10%, ₹1 करोड़ – 15%, ₹2 करोड़ – 25%, ₹5 करोड़ – 37%
पुरानी प्रणाली की प्रमुख छूट
- धारा 80C: LIC, PPF, ELSS, NSC, गृह ऋण EMI (अधिकतम ₹1.5 लाख)
- धारा 80D: स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम (₹25,000–₹50,000)
- धारा 24(b): गृह ऋण ब्याज (₹2 लाख तक)
- HRA: किराए पर रहने वाले कर्मचारी
- LTA: यात्रा भत्ता
टैक्स कैलकुलेशन उदाहरण
- ₹0 – ₹3,00,000: 0%
- ₹3,00,001 – ₹7,00,000: 5% = ₹20,000
- ₹7,00,001 – ₹9,00,000: 10% = ₹20,000
- कर योग्य आय = ₹7,50,000
- ₹0–₹2,50,000: 0%
- ₹2,50,001–₹5,00,000: 5% = ₹12,500
- ₹5,00,001–₹7,50,000: 20% = ₹50,000
टैक्स प्लानिंग टिप्स
- 80C और 80D का पूरा लाभ लें
- ELSS या PPF में निवेश करें
- स्वास्थ्य बीमा लें और धारा 80D लाभ उठाएं
- गृह ऋण पर धारा 24(b) कटौती
- HRA और LTA का लाभ उठाएं
- समय पर ITR भरें
FAQs
क्या नई और पुरानी प्रणाली बदल सकते हैं?
हाँ, ITR भरते समय प्रणाली का चयन किया जा सकता है।
धारा 87A क्या है?
कम आय वाले करदाताओं के लिए कर छूट।
गलत विवरण देने पर क्या होगा?
सुधारित रिटर्न दाखिल करना होगा या दंड/संपर्क शुल्क लागू हो सकता है।
निष्कर्ष
वित्त वर्ष 2025-26 में टैक्स प्रणाली सरल और पारदर्शक हुई है। नई प्रणाली छोटे आय वर्ग के लिए और पुरानी प्रणाली निवेशक/उच्च आय वर्ग के लिए लाभकारी है। सही निर्णय से टैक्स बचत और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
इनकम टैक्स कैलकुलेटर इंडिया 2025-26
नई और पुरानी कर प्रणाली की तुलना करें और अपना टैक्स निकालें।










